मुजफ्फरनगर में उपद्रव कर संपत्तियों को  नुकसान पहुंचाने वालों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर एडीएम अमित सिंह का आदेश,

 


 


 


 


 



न्यूसडेस्क, दैनिक वाडेकर


मुजफ्फरनगर 17 जनवरी  प्राप्त समाचार के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि दिनांक 20.12.2019 को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र सिविल लाईन व थाना कोतवाली नगर में हुए विधि विरूद्ध जमावडे़/भीड़ के द्वारा शासकीय सम्पत्तियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाई गयी। जिसके संबंध में थाना सिविल लाईन एवं थाना कोतवाली पर विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस संबंध में पारित आदेश दिनांक 02.12.2010 व शासनादेश दिनांक 08.01.2011 में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में सम्पत्ति की क्षति हेतु निम्नलिखित व्यक्ति प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। जिसके संबंध में क्षतिपूर्ति की वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। निम्नलिखित व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।


1-अनस अंसारी पुत्र शहनवाज निवासी मेडिकल स्टोर वाले, हाजीपुरा चैक मतलुब कुरैशी के सामने थाना सिविल लाईन-मुजफ्फरनगर।
2-जावेद पुत्र गुलजार, निवासी मीनाक्षी चैक खालापार थाना कोतवाली(हलीम बिरयानी) मुजफ्फरनगर।
3-बिलाल पुत्र जाहिद निवासी सुजडू थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
4-तहसीन पुत्र तहसीम इलाही, निवासी पुलिस चैकी वाली गली खालापार थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
5-आशु पुत्र जाफिक, निवासी ग्राम तेवडे वाली गली तिस्सा थाना भोपा मुजफ्फरनगर।
6-फिरोज पुत्र फुल्लू कसाई, निवासी कस्सावान खालापार थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
7-सलमान पुत्र तनवीर, निवासी हडडी गौदाम के पीछे गली में थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
8-सनव्वर पुत्र गुलजार, निवासी मक्की नगर के पास जामियानगर खालापार थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
9-सारिक राव पुत्र रिफकात निवासी शेरपुर थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
10-दानिश पुत्र अतहर, निवासी माता वाली गली खालापार थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।
11-सलमान पुत्र सादिक, निवासी दरोगा की कोठी के पास नुरमस्जिद खालापार थाना कोतवाली-मुजफ्फरनगर।


अतः सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि वह दिनांक 20.01.2020 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर/पक्ष प्रत्येक दशा में प्रस्तुत कर दे अन्यथा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित कर आगणित वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


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